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गृह मंत्रालय का आदेश, लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं

देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है. इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी |
लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी. लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है. हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी |
दरअसल, 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही है. हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी नई गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियां को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी. लेकिन इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं की जा सकेगी |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था. 25 मार्च से शुरू हुए 21 दिनों के लॉकडाउन का आखिरी दिन 14 अप्रैल था. हालांकि 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के संबोधित किया और 19 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जो 3 मई तक चलेगा |
इससे पहले सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी. इसके मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स की बिक्री 20 अप्रैल से शुरू करने की बात कही गई थी |

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