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31 मार्च तक भरना होगा वार्षिक रिटर्न

जीएसटी की वार्षिक रिटर्न 31 मार्च तक भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 200 रु. प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि व्यापारियों को इस कानून की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। टर्नओवर 0.5 प्रतिशत तक भी जा सकता है। दरअसल, रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड करदाता से सालभर की बिक्री, सप्लाई का ब्यौरा सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। रजिस्टर्ड करदाताओं को मासिक रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न भरना होगा। जिन करदाताओं का जीएसटी में पंजीयन निरस्त हो चुका है, उन्हें भी वार्षिक रिटर्न भरना होगा। 

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