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हाईकोर्ट के आदेश- एएनएम को पुन: पूर्व स्थान पर ही करें तैनात

पीलीबंगा | जोधपुरहाई कोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एएनएम को जयपुर एपीओ किए जाने के आदेशों को रद्द करते हुए सीएमएचओ की इस कार्रवाई को नियमाविरुद्ध उन्हें ऐसा करने में असक्षम बताया है। मामला टिब्बी तहसील के चक 2केएसपी के उपस्वास्थ्य केंद्र का है। जानकारी के अनुसार इस आदेशों के बाद एएनएम सुनील देवी ने इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश संगीत लोढा ने याचिका को स्वीकार करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा उन्हें एपीओ किए जाने में असक्षम करार देते हुए विभाग को एएनएम सुनील देवी को पुन: पूर्व स्थान पर ही कार्यरत रहने दिए जाने का आदेश दिया है। आदेशों में उच्च न्यायालय ने केवल जिला परिषद् को ही इस प्रकार के स्थानांतरण किए जाने के लिए सक्षम माना है। सुनील देवी की तरफ से अधिवक्ता जितेंद्र भलेरिया विक्रम सिंह भावला ने पैरवी करते हुए कहा कि सुनील देवी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण विभाग में कार्यरत हैं। ऐसे में सीएमएचओ द्वारा उनका एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में तथा एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थापन किया जा सकता है परंतु एपीओ किया जाना राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम (पदस्थापन क्रियाकलाप) 2011 के विरुद्ध है। 
जानकारीके अनुसार टिब्बी तहसील के चक 2 केएसपी के उपस्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पद पर कार्यरत सुनील देवी को सीएमएचओ, हनुमानगढ़ ने विगत 28 फरवरी 2017 को आदेश जारी कर जयपुर एपीओ कर दिया गया था। 

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