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प्राइवेट स्कूलों द्वारा बाल वाहिनी की सूचना न देने पर सख्त हुआ प्रशासन

गोलूवाला और पल्लू में बालवाहिनी की दुर्घटनाओं के बावजूद जिला प्रशासन इस संबंध में समुचित सूचनाएं जुटाने में नाकाम रहा है। प्राइवेट स्कूल लगातार प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में डीएसपी नरेंद्र गोदारा, डीटीओ मनोज कुमार के अलावा डीईओ (माध्यमिक) प्रकाशचंद जाटोलिया, एडीईओ मोहनलाल स्वामी, सुरेश कौशिक भी शामिल हुए। प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व सुरेश कुमार व अशोक जांगिड़ ने किया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी स्कूलों को एक प्रपत्र दिया गया है और सभी स्कूल संचालक 27 नवंबर तक यह प्रपत्र भरकर नोडल विद्यालय में जमा करवाएंगे। इसके बाद नोडल विद्यालयों के इन प्रपत्रों के आधार पर सीडी तैयार कर 30 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे। जिला प्रशासन ने सूचना न देने वाले स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एडीईओ मोहनलाल स्वामी ने बताया कि यह निर्देश सभी प्राइवेट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों पर लागू होंगे और इसमें सीबीएसई के स्कूल भी शामिल हैं। 

स्कूल संचालकों को देनी होगी यह सूचना 
बाल वाहिनी के संबंध में सूचना जुटाने के लिए प्रशासन की ओर से एक प्रपत्र दिया जाएगा। इसमें स्कूल की ओर संचालित होने वाली बाल वाहिनियों का नंबर, मॉडल व सीटों की संख्या, परमिट नंबर, फिटनेस और बीमा वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा बाल वाहिनी के ड्राइवर, लाइसेंस नंबर और इसकी वैधता, ड्राइवर की आयु व अनुभव के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। प्रपत्र के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक/व्यवस्थापक के अलावा यातायात समन्वयक के मोबाइल नंबर भी एकत्र किए जाएंगे। 

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