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स्कूल बस चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज

गांव सूरांवाली-अमर सिंहवाला के पास स्कूल बस एवं ट्रक के बीच हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने गुरुवार को बस चालक हंसराज पुत्र रामपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ गैरइरादतन हत्या व ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने का मामला दर्ज किया है। वहीं ट्रक चालक हनुमानराम पुत्र बस्तीराम बिश्नोई निवासी बंधावा जिला बीकानेर ने पुलिस थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि बस के चालक हंसराज के खिलाफ प्रथम दृष्टया लाइसेंस नहीं मिलने एवं लापरवाही की बात सामने आने के चलते बस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं ट्रक चालक को ट्रक के कागजात एवं लाइसेंस होने के चलते जमानत पर रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को स्कूल बस एवं ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी तथा दो दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए थे। 
बस चालक हंसराज ने पुलिस को बताया कि उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस है जो कि यूपी का है। मगर उसने पूछताछ में लाइसेंस गुम होने की बात कही। चालक कक्षा तीन तक पढ़ा है जबकि कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं तक की पढ़ाई जरूरी है। वहीं डीटीओ मनोज कुमार ने बताया कि हंसराज ने कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस 23 अप्रैल 2008 को हनुमानगढ़ परिवहन कार्यालय से बनवाया था। 
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि दुर्घटना के समय बस चालक मोबाइल पर बात कर रहा था या नहीं। इसके लिए बस चालक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाएगी। थानाप्रभारी ने बताया कि कुछ बच्चों ने घटना के वक्त बस चालक को मोबाइल पर बात करने के बयान दिए थे। 
चालक हंसराज ने पुलिस को बताया कि उसने बस स्कूल प्रबंधन समिति से चालीस हजार रुपए सालाना अनुबंध पर ले रखी थी। इसके बाद बच्चों से बस की फीस स्वयं वसूलता था। हालांकि पुलिस को इस संबंध में कोई इकरारनामा नहीं मिला है। 

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