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हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

पीलीबंगा | चक 6 बीएचएम 

पत्नी की हत्या करने पर अमरसिंह को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (संख्या एक) शिवदयाल सिंह शेखावत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। खास बात यह है कि इस मामले में मृतका के बेटे-बहु पक्षद्रोही हो गए थे। अपर लोक अभियोजक दिनेश दाधीच की दलीलों को कोर्ट ने सही माना। प्रकरण के अनुसार चक 6 बीएचएम के रामकुमार ने 25 मई 2011 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था कि 19 मई की रात को उसकी मां संतो देवी घर में सो रही थी। इस दौरान पिता अमरसिंह वहां आया और उसकी मां को लाठियों से पीटा। इससे उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। उपचार के कुछ दिन बाद मां की मौत हो गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने अमरसिंह पुत्र रेखाराम को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अमरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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