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पीलीबंगा विधायक पति सहित दो पर लगाया 500-500 रुपए जुर्माना, डीएसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

चेक चोरी और अनादरण से जुड़े मामले में रावतसर कोर्ट में अब 17 को होगी सुनवाई 
पीलीबंगा : चेक चोरी व अनादरण के मामले में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर विधायक द्रोपती मेघवाल के पति साहबराम मेघवाल सहित दो जनों पर पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं जमानती वारंट तामिल होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर नोहर डीएसपी अत्तरसिंह पूनिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। 
एडवोकेट एमएल शर्मा ने बताया कि विधायक पति साहबराम मेघवाल ने रावतसर पुलिस थाना में अपने खाली हस्ताक्षर युक्त चेक चोरी होने का केस दर्ज करवाया था जिसमें पुलिस ने आरोपी भूपसिंह व महावीर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। इस प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के लिए गुरुवार को तारीख पेशी थी। इसके लिए गवाह साहबराम मेघवाल व रोशन बेनीवाल के जमानती वारंट तामिल होकर न्यायालय में आ चुके थे। इसके बावजूद वह दोनों साक्ष्य के लिए हाजिर नहीं हुए जिसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस बिश्नोई ने उपस्थित नहीं होने पर दोनों के गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश सुनाया। इतना सुनते ही उनके अधिवक्ता ने सूचना देकर थोड़ी देर में ही दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को कठघरे में खड़ा कर अर्थदंड से दंडित किया। इसी मामले में जमानती वारंट तामिल होने के बाद भी गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर जांच अधिकारी डीएसपी अत्तरसिंह पूनियां के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गौरतलब है कि विधायक पति साहबराम मेघवाल के खिलाफ भूपसिंह व महावीरसिंह ने कोर्ट में चैक अनादरण का केस दायर किया था। इसमें बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पति ने उनसे राशि उधार ली थी जिसकी अदायगी के लिए दिए चेक अनादरित हो गए। वहीं साहबराम मेघवाल ने भूपसिंह व महावीर के खिलाफ चेक चोरी का केस दर्ज कराया था। इससे पहले छह अक्टूबर को प्रकरण में पेशी होनी थी जिस प तामील नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक रूप से तामिल कराने के सख्त आदेश दिए थे।

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