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आचार संहिता के कारण रूके नामांतरण, निर्माण स्वीकृति और एनओसी अब हो सकेंगी जारी


विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के नाम पर नगरपरिषद में अटके आमजन के जरूरी काम अब हो सकेंगें। डीएलबी ने नगरपरिषद की ओर से मांगे गए मार्गदर्शन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे पिछले एक-डेढ़ माह से लंबित नामांतरण, निर्माण स्वीकृति और एनओसी से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण हो सकेगा। दैनिक भास्कर ने आचार संहिता के नाम पर सरकारी दफ्तरों में आमजन को उनके छोटे-बड़े कामों के लिए टालमटोल कर लौटाए जाने से हो रही परेशानी को लेकर 26 अक्टूबर को समाचार प्रकाशित किया था। इस पर परिषद ने निर्वाचन विभाग की ओर से गत विधानसभा चुनाव में जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके बाद डीएलबी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेशभर में यूआईटी को जारी निर्देश नगरपरिषद और नगरपालिकाओं में भी प्रभावी है। इसके आधार पर रूटीन के कार्यों को किया जा सकता है। 
गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से कर्मचारी रूटीन के काम भी चुनाव के होने का कहकर बैरंग लौटा रहे थे। इसमें आमजन को परेशानी हो रही थी। निर्वाचन विभाग की ओर से आचार संहिता लागू होने के बाद उन सभी कामों पर रोक लगाई गई थी जिनसे वोटर प्रभावित हो सकता हो या किसी दल को फायदा मिलने के आसार हों लेकिन रूटीन के काम पर रोक नहीं लगाई गई थी। 
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना, विवाह प्रमाण पत्र जारी करना, नामांतरण, बकाया शुल्क जमा करवाना, नक्शा पास करना, नामांतरण, शुल्क जमा करना, अतिक्रमण, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाईअतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना, जरूरत अनुसार रोड लाइट लगाना, लाइट ठीक करना और सफाई संबंधी काम किए जा सकेंगें। टाउन व जंक्शन परिषद कार्यालय में एनओसी, नामांतरण, पट्टा और निर्माण स्वीकृति की 200 से अधिक पत्रावलियों का निस्तारण हो सकेगा। 

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