Header Ads

test

उच्च न्यायालय ने लगाई स्थानांतरण पर रोक

पीलीबंगा : पीलीबंगा गांव निवासी ज्योति भांभू के चुरू स्थानांतरण पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। परिवादी के अधिवक्ता जितेन्द्र भलेरिया ने बताया कि उनका संगरिया में कृषि पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थापित था, जिसका कृषि विभाग ने लाछड़सर (चुरू) स्थानांतरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध ज्योति ने 16 सितम्बर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। भलेरिया का तर्क था कि कृषि पर्यवेक्षकों की सेवाएं राजस्थान गतिविधियां स्थानांतरण नियम 2011 के तहत पंचायतराज को स्थानांतरित हो चुकी है, अतः एव बिना पंचायतराज विभाग से सहमति के कृषि विभाग स्थानांतरण नहीं कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 19 सितम्बर को स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगाते हुए कृषि विभाग व पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

No comments