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चेक अनादरण के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा, 45 हजार रुपए जुर्माना

पीलीबंगा | चेक अनादरण के मामले को लेकर रविवार को न्यायालय ने एक व्यक्ति को एक वर्ष की सजा सुनाते हुए परिवादी को 45 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार नवनीत राय पुत्र किशोर राय जाति अरोड़ा ने वर्ष 2013 में घरेलू जरूरत के लिए परिवादी सुधीर सोनी से 30 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसकी एवज में आरोपी ने परिवादी को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा का एक चेक दिया था। समय आने पर परिवादी द्वारा यह चेक बैंक में लगाए जाने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर अनादरित हो गया। न्यायालय ने आरोपी को यह सजा सुनाई। परिवादी की तरफ से एडवोकेट महेंद्र चतुर्वेदी व महावीर अरोड़ा ने पैरवी की।

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