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गृह विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थी को राहत

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में परिवादियों के गृह विज्ञान विषय को अंतरिम रूप से शामिल करते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार कर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश संबंधित विभाग को जारी किए हैं।
ये ओदश फतेहपुर जिला सीकर निवासी उमेश शर्मा, गांव भाखरांवाली (संगरिया) निवासी अनोज कुमारी व दीपिका कुमार की ओर से दायर रिट याचिकाओं में सुनवाई करते हुए सचिव ग्रामीण एंव पंचायती राज विभाग और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर 10 सितंबर तक जवाब पेश करने के लिए पाबंद किया है। प्रार्थीगणों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि प्रार्थीगण ग्रामोथान विद्यापीठ गृह विज्ञान महाविद्यालय संगरिया जिला हनुमानगढ़ से बीएससी गृह विज्ञान से स्नातक हैं और स्नातक के बाद गृह विज्ञान विषय के साथ ही बीएड उत्तीर्ण की। राज्य सरकार द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम एवं द्वितीय में चयन के लिए निर्धारित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के लिए वर्ष 2017 में विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें कक्षा 6 से 8 द्वितीय लेवल के लिए 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बीएड) में उतीर्ण होने की शर्त थी और उक्त रोट विज्ञप्ति 2017 में स्नातक स्तर पर विषय सम्बन्धी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था अर्थात किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक था।प्रार्थीगण सभी योग्यता पूर्ण होते हुए भी अपने स्नातक विषय गृह विज्ञान के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे चूंकि उक्त विज्ञप्ति में विभाग स्वरा लेवल द्वितीय के चयन के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक,बीएड और आरटेट/रीट के साथ-साथ विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक उतीर्ण होना आवश्यक था। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 31 जुलाई 2018 को लगभग 29000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें विज्ञान गणित विषय के द्वितीय लेवल के 5900 पदों के लिए आवेदन मांगे गए जबकि इस पद पर चयन के लिए निर्धारित पात्रता परीक्षा रीट 2017 में आवेदन के समय सिर्फ स्नातक योग्यता के साथ आवेदन लेकर प्रार्थीगणों को लेवल द्वितीय के लिए उतीर्ण मानते हुए प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन के लिए निर्धारित पात्रता परीक्षा रीट में इस तरह की कोई शर्त न रख कर उसी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किये जाने के लिए जारी विज्ञप्ति 2018 में विज्ञान गणित विषय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में से एक विषय होने की अतिरिक्त शर्त जोड़े जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थी।

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