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धोखे का कोर्स ; 8 साल से राज्य में एनटीटी बंद, दलाल 2 साल का कोर्स दो महीने में करवा रहे हैं


पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पदों पर भर्ती खुलते ही एनटीटी की फर्जी डिग्री दिलवाने के लिए दलाल सक्रिय हो गए हैं। वे दो साल का कोर्स दो महीने में कराने का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि फीस जमा कराओ और एक एग्जाम दो। इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डिग्री दे देंगे। ऐसे फर्जी डिग्रियां बांट रहे दलालों से एनटीटी के वास्तविक डिग्रीधारियों के मन में शंका है कि ऐसे फर्जी डिग्रीधारी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जरूरत है। 
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला बाल विकास विभाग के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती के जरिए 1310 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। भर्ती निकलते ही जोधपुर की एक संस्था के नाम से विज्ञापन जारी कर दावा किया कि दो साल का एनटीटी कोर्स 100 प्रतिशत गारंटी से पास करा दिया जाएगा। विज्ञापन के ऊपर 1310 पदों की भर्ती का जिक्र भी है। विज्ञापन में दो मोबाइल नंबर 9828710777 और 9057542564 भी दिए हुए थे। उन नंबरों पर बात की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। वे दो साल का कोर्स दो महीने में ही कराने का दावा कर रहे थे और इसके लिए 49 हजार रुपए फीस बताई। यह भी कहा गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरने की तिथि से पहले डिग्री मिल जाएगी।
प्रदेश में 2010 से है कोर्स बंद, दूसरे राज्यों में चालू एनसीटीई के एनटीटी कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करने के बाद राज्य सरकार ने भी 2010 में एनटीटी कोर्स कराने वाले संस्थानों की मान्यता वापस ले ली थी। तब से राज्य में एनटीटी की परीक्षा भी बंद है। यह कोर्स मात्र प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए ही मान्य है। दूसरे राज्यों में एनसीटीई से मान्यता लेकर कई संस्थान यह डिग्री करा रहे हैं। 
भर्ती के नियमों में बदलाव से रुकेगा फर्जीवाड़ा एनसीटीई से मान्यता लेकर कई राज्यों में बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के एनटीटी कोर्स चल रहा है। एनटीटी आंदोलन से जुड़े टीटू शर्मा का कहना है कि ऐसे संस्थानों की एनटीटी डिग्री से राजस्थान के अभ्यर्थियों को नुकसान होने की आशंका है। भर्ती नियमों में यह अनिवार्य होना चाहिए कि केवल उन्हीं संस्थानों की एनटीटी डिग्री मान्य होगी, जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार से अनुमोदित हैं।

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