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जीएसटी माइग्रेशन नहीं कराने वाले करदाता 31 अगस्त तक करा सकेंगे पंजीकरण

जीएसटी में प्रारंभिक तौर पर पंजीकरण कराने के बाद स्थाई पंजीकरण नहीं कराने वाले कारोबारी 31 अगस्त तक जीएसटी माइग्रेशन करवा सकते हैं। जानकारी देते हुए वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन सीपी मीणा ने बताया कि माइग्रेशन नहीं कराने वाले करदाता 31 अगस्त तक जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी दी जा रही है। व्यापारियों को परेशानी ना आए, इसके लिए बकायदा अधिकारियों की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है।

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