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आयकर रिटर्न भरने के लिए 3 दिन बाकी, अगर समय बीता तो...पांच हजार रुपए पैनेल्टी देनी होगी


अगर किसी ने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिए विभाग की अोर से दी हुई अंतिम तारीख में केवल 4 दिन शेष बचे हैं। 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न जमा करवाया जा सकता है। दरअसल आयकर रिटर्न भरने में इस बार कई तरह की नई दिक्कतें खड़ी हाे गई थीं। पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया। इसके बाद फाॅर्म में बदलाव कर दिया गया। ब्याज के अलग-अलग कॉलम करने से पेचीदगी के साथ उलझन बढ़ गई थी। रिटर्न भर चुके आयकरदाताओं को लगा कि उन्हें भी वापस भरना होगा, लेकिन यह व्यवस्था केवल अब तक रिटर्न नहीं भर चुके आयकरदाताओं के लिए है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आयकरदाताओं को सभी बैंक खातों की जानकारी भी रिटर्न में आवश्यक रूप से देनी होगी। इसमें काम में नहीं आने वाले बैंक अकाउंट की जानकारी देना आवश्यक है। कोई बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग आपको जानकारी छिपाने को लेकर नोटिस भी भेज सकता है। 
अगर समय बीता तो...पांच हजार रुपए पैनेल्टी देनी होगी 
31 अगस्त तक आयकर रिटर्न जमा नहीं भरने वालों को 5 हजार रुपए की पैनेल्टी देनी होगी। इनकम टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार वे लोग जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और उनके अकाउंट्स की ऑडिट नहीं होती है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपनी रिटर्न दाखिल करनी है। टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक कालड़ा का कहना है कि अगर किसी का वेतन उतना नहीं है, जिसमें टैक्स काटा जा सके तो उन्हें भी अपना रिटर्न भरना चाहिए। कारण कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा टैक्सपेयर को ही मिलता है। रिटर्न भरने से उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। 
कालड़ा ने यह भी बताया कि सैलेरी क्लास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 को 1 अगस्त और 9 अगस्त को बदले गए हैं। बार-बार बदलाव से टैक्सपेयर के साथ ही कर सलाहकारों को भी परेशानी आई है, लेकिन अब जुर्माने से बचने के लिए निर्धारित अवधि में रिटर्न जमा करवाना ठीक रहेगा। 

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