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हाईवे पर 500 मीटर दायरे में खुले ठेके आज से बंद


नेशनलऔर स्टेट हाईवेज के 500 मीटर दायरे में शराब के ठेकों पर रोक लगाने वाले आदेश में सुप्रीम काेर्ट ने शुक्रवार को बदलाव कर दिया। हाईवे पर 20 हजार से कम आबादी वाले इलाकों में अब 220 मीटर के दायरे में ही यह पाबंदी लागू होगी। यह फैसला 1 अप्रैल यानी शनिवार से ही लागू हो रहा है। 
चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एलएन राव की बेंच ने साफ किया कि इस राहत के अलावा 15 दिसंबर, 2016 का आदेश पूरा लागू रहेगा। इसके तहत हाईवे के 500 मीटर दायरे में ठेके प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने साफ किया कि 15 दिसंबर के आदेश से पहले जो ठेके खुले हुए हैं, उनकी वैधता 30 सितंबर तक रहेगी। इसके अलावा अन्य दुकानें शनिवार से बंद हो जाएंगी। 220 मीटर दायरे के बाहर ठेकों को छूट देने वाला संशोधन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पहाड़ी राज्यों में भी लागू होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के साथ कई शराब कंपनियों ने कोर्ट से 500 मीटर का दायरा घटाने की गुहार लगाई थी। केंद्र सरकार ने भी इस मांग का समर्थन किया था। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रिजर्व रखते हुए कहा था कि जिंदगी शराब से ज्यादा कीमती है। शराब पीकर सड़कों पर होने वाले हादसों को ध्यान में रखकर यह फैसला दिया गया है। 

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