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ओलावृष्टि का कहर :सिंचित क्षेत्र में नौ हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा मुआवजा

सिंचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब हुई फसलों का राज्य सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर नौ हजार रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। असिंचित क्षेत्र में यह राशि 4500 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। इसके अलावा डीजल पंपसेट से सिंचाई करने वाले किसानों को 12000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर का एक सर्कुलर जिला प्रशासन के पास आ चुका है। इसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दो दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करवा कर भिजवाने का निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन के प्रारंभिक आंकलन के अनुसार जिले में सोमवार को हुई ओलावृष्टि से हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, टिब्बी व भादरा तहसील क्षेत्रों में फसलों को ९० प्रतिशत तक नुकसान हुआ था। 
ठेके पर काश्त करने वालों को भी मिलेगा मुआवजा 
ठेके पर काश्त करने वाले किसानों को भी मुआवजा मिलेगा। इसके लिए ऐसे किसानों को उस भूमि के खातेदार से पांच रुपए के स्टांप पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की समस्या के निर्णय के लिए संबंधित तहसीलदार, पटवारी व ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति इस प्रकार के बिंदुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। 

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