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संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया तो नामांकन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रिटर्निंग ऑफिसर संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देने और जानकारी छिपाने पर प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर सकता है। मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। नामांकन पत्र में कॉलम खाली छोडऩे से इस अधिकार का हनन होता है। चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को नामांकन रद्द करने के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह फैसला 2008 में एक नागरिक अधिकार समूह रिसर्जेंट इंडिया की ओर से दाखिल याचिका पर आया है। एनजीओ ने याचिका में कहा था कि उम्मीदवार शपथ पत्र में झूठ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कॉलम खाली छोड़ देते हैं। 

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