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रिजर्वेशन कोच में यात्रा के समय आईडीप्रूफ जरूरी

ट्रेन के एसी व स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले हर शख्स के पास आईडीप्रूफ होना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे का यह नया फरमान एक दिसंबर 2012 से लागू होगा। अगर यात्रा के समय संबंधित व्यक्ति के पास आईडीप्रूफ नहीं मिला तो उसे बेटिकट माना जाएगा। रेलवे उससे जुर्माना वसूलेगी। दलालों से छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन में एक साल में तीसरी बार बदलाव किया। इसी के साथ रेलवे ने दसवें आईडीप्रूफ के रूप में आधार कार्ड को भी मान्यता दी है। सूत्रों के अनुसार, फरवरी 2012 में रेल प्रशासन ने एसी डिब्बे में यात्रा के दौरान पहचान-पत्र रखना अनिवार्य किया था। इसके बाद तत्काल टिकट बनवाते समय आईडीप्रूफ लगाना नवंबर 12 में अनिवार्य किया। साथ ही कई और बदलाव भी हुए। 

पहले था सिर्फ तत्काल व एसी में जरूरी 

पहले एसी कोच के यात्री व तत्काल टिकट बुक कराते समय आईडीप्रूफ लगाना अनिवार्य था। अब एसी व रिजर्वेशन कोच में यात्रा के समय भी आईडीप्रूफ को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी यात्री ने अपना आईडी दिखाकर चार व्यक्तियों के लिए तत्काल टिकट बनवाया है और किसी कारण उसे यात्रा स्थगित करनी पड़ गई तो बाकी तीन यात्रियों को ट्रेन में बिना टिकट माना जाएगा। इस पर संबंधित यात्री पर कम से कम ढाई सौ रुपए जुर्माना लगना तय है। जुर्माना राशि गंतव्य से संबंधित स्टेशन व श्रेणी के आधार पर तय होगी। 

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