व्यवस्थापक को निलंबित करने के आदेश
पीलीबंगा| किसानों को मुख्यमंत्री फसली ऋण योजना का लाभ नहीं देने व शाखा में अनियमितताओं के आरोप में एचकेएसबी ईओ ने प्रेमपुरा मिनी बैंक शाखा अध्यक्ष को शाखा व्यवस्थापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी बैंक शाखा के व्यवस्थापक राजकुमार बागड़ी द्वारा साख सीमा नहीं बनाने से किसानों को मुख्यमंत्री फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिला। इस पर ईओ जरनैल सिंह ने ग्राम सेवा सहकारी समिति (मिनी बैंक) अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से व्यवस्थापक को निलंबित कर सूचना प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि निकटवर्ती गांव प्रेमपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए वार्ड 19 के महेंद्र रणवां के नेतृत्व में किसानों ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, जयपुर को शनिवार को एक ज्ञापन प्रेषित किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि व्यवस्थापक राजकुमार बागड़ी को वर्ष 2010 में बैंक द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सहायक व्यवस्थापक पद पर नियमित किया गया था। बैंक द्वारा सहायक व्यवस्थापक का वेतन भी निर्धारित नहीं किया गया था। बागड़ी ने वेतन निर्धारण नहीं होने के बावजूद प्रतिमाह 3 हजार से 12 हजार रुपए वेतन का आहरण किया। मई 2012 में मनरेगा के भुगतान को लेकर मिनी बैंक से करीब 15-20 लाख रुपए उठाए गए जिसका मिनी बैंक में हिसाब किताब अधूरा है। ज्ञापन में इस मामले की जांच की मांग की गई थी। दूसरी तरफ व्यवस्थापक राजकुमार बागड़ी ने उक्त आरोपों को निराधार बताते हुए इसे किसी के द्वारा उनके खिलाफ षडयंत्र रचने की बात कही है।
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