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खाद्य वस्तुओं के लाइसेंस के लिए नई शर्तें

नए फूड एवं सेफ्टी एक्ट के तहत अब स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ही खाद्य व्यापारियों को लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंस धारक को पात्रता के तौर पर दुकान का नक्शा, बिजली-पानी-टेलीफोन के बिल, लाइसेंसधारक की चार फोटो, राशन कार्ड व वोटर आईडी क ी फोटो प्रति आदि आवेदन के साथ संबद्ध करना जरूरी कर दिया गया है। वहीं, किराए की दुकान होने पर मालिक द्वारा किराया नामा पेश करना भी आवश्यक है। इसी तरह हलवाई वर्ग के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है। खाद्य वस्तुओं के लाइसेंस के लिए राज्य सरकार की ओर से सेल के अनुसार वार्षिक न्यूनतम राशि 100 रुपए व अधिकतम राशि 2000 रुपए रखी गई है। 
पूर्व में यह थी प्रक्रिया: व्यापारियों व हलवाइयों को पूर्व में नगरपालिका की ओर से बिना किसी कागजी कार्रवाई के महज 12 रुपए की शुल्क पर लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाता था।  

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