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अदालत का शेष अतिक्रमणों को हटाने के आदेश

पीलीबंगा। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कस्बे में शेष अतिक्रमणों को जल्द हटाया जाएगा।नगर पालिका के अघिशाषी अघिकारी संतलाल मक्कड़  के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नगर पालिका ने पहले कुल 1532 मेे से 1421 अतिक्रमण हटा दिए थे।  शेष 111 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई 15 दिसंबर के बाद की जाएगी।

 उन्होंने बताया कि ये अतिक्रमण वार्ड 10, 14 व 16 तथा खरलिया मार्ग पर हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ने प्रशासन से पुलिस जाब्ते की मांग की  है। 15 दिसंबर के बाद पुलिस जाब्ता मिलते ही अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात रहे कि बलतेज सिंह रमाणा ने नगर पालिका की ओर से  बाकी अतिक्रमण नहीं हटाने पर उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छह माह के भीतर शेष अतिक्रमणों को हटाने के आदेश नगर पालिका प्रशासन को दिए हैं।


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