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डीम्ड असेसमेंट की 30 सितंबर तक बढ़ाई अवधि

सेल टैक्स विभाग ने डीम्ड असेसमेंट की मियाद बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। सीटीओ राजकुमार ने बताया कि पहले यह अवधि 16 मई तक थी, लेकिन अब व्यापारी 30 सितंबर तक बकाया कर जमा करवा कर छूट का लाभ ले सकते हैं। डीम्ड असेसमेंट के तहत कर जमा करवाने पर व्यापारी से न ब्याज लिया जाएगा और न ही पैनल्टी वसूली जाएगी। 

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