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आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने पर मंडी समिति,पिलिबंगा ने 10 को थमाये नोटीस

पीलीबंगा(क्रिश सन्देश)। कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा आवंटन शुदा पट्‌टाधारी फर्मों/व्यक्तियों में से पीलीबंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सहित कुल १० फर्मों/व्यक्तियों द्वारा अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, २००५ के अन्तर्गत पट्‌टा विलेख की शर्तों के तहत शर्त संखया (३) के अनुसार पट्‌टादाता प्रथम पक्ष को भूखण्ड की आरक्षित राद्गिा के 2.5% बराबर वार्षिक लीज़ राशि प्रत्येक वर्ष ३१ माार्च को अग्रिम भुगतान की जानी थी। उक्त वार्षिक लीज राशि उसी वर्ष ३० अप्रैल तक 15% विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराई जानी आवश्यक थी, लेकिन कुल १० फर्मों/व्यक्तियों द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने के कारण की गई कार्यवाही के तहत इन दुकान आवंटन शुदा पट्‌टाधारी फर्मों/ व्यक्तियों को पी.सी.गुप्ता प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, पीलीबंगा द्वारा आरोप-पत्र जारी कर १५ दिवस में लिखित कथन(Written Statement) प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित अवधि में संतोषप्रद जवाब न दिये जाने पर शर्तानुसार इन पट्‌टाधारियों के पट्‌टाविलेख व आवंटन निरस्त कर दुकानें मंडी समिति द्वारा अपने कब्जे में ले ली जावेंगी। आरोप-पत्र जिन्हें जारी किये गए है, उनके नाम मै. पीलीबंगा क्रय विक्रय सहकारी समिति, पीलीबंगा, मै. मोहितकुमार पवनकुमार,पीलीबंगा, मै. भारती ट्रेडिंग कम्पनी,पीलीबंगा, मै. प्रणामी ट्रेडिंग कम्पनी,पीलीबंगा, मै. मुकेद्गा ट्रेडर्स,पीलीबंगा, मै. भाम्भू ट्रेडिंग कम्पनी(द्वितीय),पीलीबंगा, मै. बेनीवाल एण्ड कम्पनी,पीलीबंगा, श्रीमती मनोहरीदेवी पत्नी श्री सहीराम,सा. बिलोचांवाला,तहसील-पीलीबंगा, श्रीमती सुनीतादेवी पत्नी श्री विजयसिंह,सा. वार्ड नं. ८,पीलीबंगा, श्री भूपगिर पुत्र श्री हंसगिर,सा.-२ पीडब्ल्यूएम.,तहसील-पीलीबंगा हैं।
Source:
अजय मित्तल
(क्रिश सन्देश)


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