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समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए देना होगा प्रत्याशियों को इस बार अपराध का ब्यौरा


चुनाव 2018 : निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश 
विधान सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार अपने अपराध का ब्यौरा समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए बतना पड़ेगा। यही नहीं नामांकन के बाद से मतदान के 48 घंटे पहले तीन बार विज्ञापन के जरिए यह जानकारी देनी होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इससे प्रयाशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ने से संबंधित याचिका पर उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय पर प्रारुप-26 में संशोधन किया गया है, जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी अपना आपराधिक ब्यौरा समाचार पत्रों में 22 नवंबर से लेकर 5 दिसबंर तक तीन बार प्रकाशित करवाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को भी अपने प्रत्याशियों का अलग से आपराधिक ब्यौरा समाचार पत्रों में देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जनप्रतिनिधों को जानकारी दी जा रही है। 



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