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मेडिकल स्टोर के पुराने लाइसेंस के दस्तावेज भी होंगे ऑनलाइन, 30 जून तक पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया


मेडिकल स्टोर के नए लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद अब पुराने लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की भी ऑनलाइन फीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयों व ब्लड बैंक को भी दस्तावेजों को ऑनलाइन करना होगा। निर्माण इकाइयों को दस्तावेज व लाइसेंस ऑनलाइन करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है जबकि मेडिकल स्टोर्स के दस्तावेज 30 जून तक ऑनलाइन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक भविष्य में लाइसेंस में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन, नवीनीकरण और लाइसेंस होल्डर को किसी भी तरह का नोटिस देने का काम भी ऑनलाइन ही होगा। 
सहायक औषधि नियंत्रक डीएस उप्पल ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स के नए लाइसेंस के आवेदन करीब चार माह से ऑनलाइन लिए जा रहे थे। अब पुराने लाइसेंस होल्डर्स के दस्तावेजों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें मेडिकल स्टोर, निर्माण इकाइयां व ब्लड बैंक शामिल हैं। मेडिकल स्टोर्स के दस्तावेज ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद विभागीय अधिकारी खुद जांच करके ही प्रक्रिया को पूरी करें। कार्य में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान है। 
निर्धारित तिथि के बाद होगी जांच 
विभागीय अधिकारियो के मुताबिक निर्धारित अवधि में दस्तावेजों को ऑनलाइन नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर्स व अन्य ईकाइयों की जांच के बाद ही प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। ऐसी फर्मों की सूची बनाकर विभागीय अधिकारी खुद मौके पर जाकर दस्तावेज वेरिफाई करेंगे। जांच के दौरान दस्तावेजों में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर लाइसेंस को संदिग्ध मानते हुए रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा दस्तावेजों को आॅनलाइन करने मे कोताही बरतने पर संबंधित लाइसेंस होल्डर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान है

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