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हाईकोर्ट के निर्देश: वरीयता सूची में अधिक अंक वाली एएनएम को संबंधित जिले में ही दी जाए नियुक्ति

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वरीयता सूची से अधिक अंक वाली एएनएम को उनके संबंधित जिले में ही नियुक्ति देने के आदेश सीएमएचओ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को दिए हैं। जानकारी के अनुसार चिकित्सा विभाग में कार्यरत एएनएम पीलीबंगा निवासी परविंद्र, चक 21 पीबीएन निवासी गगनदीप कौर, मोनिका शर्मा, श्रीगंगानगर निवासी किरणदीप कौर अन्य द्वारा अपने अधिवक्ता एडवोकेट जितेंद्र सिंह भलेरिया के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यताएं होने के बावजूद विभाग द्वारा उन्हें नियुक्तियों से वंचित रखते हुए उनसे कम अंक वालों को श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नियुक्तियां दे दी गई हैं। जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने याचिकाकर्ताओं को भी एएनएम के पद पर नियुक्तियां देने के आदेश विभाग को दिए हैं। 

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