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12 हजार करोड़ के 8.24 लाख वाहन एक अप्रैल से नहीं बिकेंगे

सुप्रीमकोर्ट ने देशभर में बीएस-3 गाड़ियाें की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। यह फैसला पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके बाद देशभर में सिर्फ बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियां ही बेची और रजिस्टर्ड करवाई जा सकेंगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऑटो कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। कंपनियों के स्टॉक में बीएस-3 मानक की करीब 8.24 लाख गाड़ियां हैं। इसके चलते करीब 12 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की दुहाई देते हुए कंपनियों ने यह स्टॉक बेचने की इजाजत मांगी थी। लेकिन जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, alt147कंपनियों के फायदे के लिए लोगों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं डाल सकते।

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