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मच्छर का काटना भी दुर्घटना, बीमे का लाभ दिया जाए


मच्छरके काटने से हुई बीमारी के चलते मौत पर भी अब दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। 
कोलकाता की मौसमी भट्टाचार्जी के मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग के जस्टिस वीके जैन ने कहा कि यह मानना कठिन है कि मच्छर के काटने से होने वाली मौत दुर्घटना नहीं है। लोग यह उम्मीद नहीं रखते कि उन्हें मच्छर काटेगा और मलेरिया हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सांप का काटना, कुत्ते का काटना और ठंड से मौत जैसी घटनाएं दुर्घटना हैं तो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों को भी दुर्घटना माना जाए। मौसमी भट्टाचार्जी के पति देवाशीष की 2012 में मलेरिया से मौत हो गई थी। जिला कन्ज्यूमर फोरम और पश्चिम बंगाल उपभोक्ता आयोग से पक्ष में फैसला होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर दिया। आयोग ने भी महिला के पक्ष में फैसला दिया। 

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