Header Ads

test

पीलीबंगा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष, ईओ, जिला नगर नियोजक कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज

पीलीबंगा: नगरपरिषद हनुमानगढ़ के एक पार्षद ने बुधवार को नगरपालिका पीलीबंगा के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, ईओ, जिला नगर नियोजक हनुमानगढ़ कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ राज्य सरकार से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सिविल लाइन हनुमानगढ़ जंक्शन के निवासी एवं नगरपरिषद हनुमानगढ़ के वार्ड 1 से पार्षद गणेशराज पुत्र रामप्रसाद अग्रवाल ने परिवाद दायर किया कि विगत राज्य सरकार द्वारा आमजन को लाभान्वित करने के लिए नगरपालिका स्तर पर गठित की गई एम्पावर्ड कमेटी की एक बैठक विगत 18 जुलाई 2013 को पालिका कार्यालय में हुई थी। जिसके अध्यक्ष पालिका बोर्ड के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष कमलापति जैन, सदस्य सचिव तत्कालीन ईओ राकेश अरोड़ा थे और जिला नगर नियोजक हनुमानगढ़ एवं पीलीबंगा नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता इसमे सदस्य थे। इस बैठक में कुल 11 आवेदनकर्ताओं का कच्ची बस्ती क्षेत्र के भूखंडों का नियमन करने का निर्णय लिया गया था। सदस्य सचिव होने के नाते इस बैठक में हुए निर्णय की मूल पत्रावली भी ईओ राकेश अरोड़ा के पास रहती थी। आरोप है कि तत्कालीन ईओ राकेश अरोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मूल पत्रावली में से मूल पृष्ठ संख्या 3 को हटाकर एक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसमें 12वां नाम अशोक कुमार पुत्र सीताराम निवासी पीलीबंगा का जोड़ दिया और उसमें तत्कालीन पालिकाध्यक्ष, जिला नगर नियोजक जेईएन के हस्ताक्षर स्कैन कर मूल पत्रावली में नया पृष्ठ जोड़ दिया परिवाद के अनुसार इस प्रकरण की शिकायत हनुमानगढ़ निवासी कमल कुमार द्वारा पूर्व में कलेक्टर हनुमानढ़ को की गई थी। इस पर नोहर के तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा जांच कर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसमें तत्कालीन ईओ राकेश अरोड़ा को दोषी करार दिया गया था। थाना अधिकारी विजय सिंह मीणा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 

No comments