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सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीते पाए गए तो 1,000 रुपए जुर्माना

सार्वजनिकजगहों पर अब अगर कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए धूम्रपान विरोधी कानून में संशोधन कर ऐसे कई प्रावधान कर रही है। अब तक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस रकम को बढ़ाया जा रहा है। तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र भी 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की है। साथ ही खुली सिगरेट बेचने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कानून में प्रस्तावित बदलावों पर लोगों की राय लेने के लिए मसौदा अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। 
पांचअहम सिफारिशें: 1.खुली यानी एक-दो सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगाई जाए। सिर्फ पैकेट्स में ही सिगरेट बेची जाए। शेष| पेज 7 
2.सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया जाए। 
3. तंबाकू और उसके उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाए। 
4. किसी दुकानदार ने 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या उसका कोई उत्पाद बेचा तो उस पर जुर्माना एक लाख रुपए लगेगा। अभी यह 10,00 रुपए है। 
5. मौजूदा कानून में होटलों और रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग जोन का प्रावधान है। इसे खत्म किया जाए। 

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