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नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

पीलीबंगा| दो प्लाटों का फर्जीवाड़े से पट्टा जारी करने का आरोप लगाते हुए पालिका के भाजपा पार्षद सुरेंद्र कुमार गांधी ने पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आठ जनों के खिलाफ जरिए इस्तगासे के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। दर्ज मुकदमे के अनुसार पालिकाध्यक्ष शकीला गोदारा, उपाध्यक्ष कमलापति जैन, निवर्तमान ईओ राकेश मेहंदीरत्ता, सहायक नगर नियोजक हनुमानगढ़ मनोज मीणा, जेईएन कमल जोनवाल, तत्कालीन उप-पंजीयक तहसीलदार नरेश जोशी सहित अशोक कुमार भाटिया सीताराम कुम्हार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के अनुसार पालिका प्रशासन ने सीताराम पुत्र भादर राम कुम्हार निवासी वार्ड 6 को फर्जी दस्तावेज तैयार कर राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ 300 वर्ग गज के स्थान पर 382.78 वर्ग गज का पट्टा जारी कर दिया। उसे कच्ची पक्की दोनों बस्तियों में पट्टे दे दिए जबकि सीताराम का पक्की बस्ती के भूखंड पर हुआ निर्माण उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से अतिक्रमण है। गांधी ने इस्तगासे में आरोप लगाया है कि पालिका प्रशासन ने राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए सीताराम को लाभ पहुंचाया है। दूसरे मामले में वार्ड 7 के अशोक कुमार पुत्र सीताराम भाटिया द्वारा पीलीबंगा के वार्ड 3 में रेलवे लाइन सड़क के मध्य स्थित एक प्लॉट का कब्जा नरेंद्र कुमार पुत्र भगवानदास अग्रवाल से खरीदा था। जिसे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त अतिक्रमण को विगत 30 अप्रैल 2013 को हटाकर उस पर पालिका का कब्जा दिखाया गया था परंतु बाद में उक्त सभी ने अशोक कुमार के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उक्त प्लॉट का नियमन करने के लिए कूटरचित पत्रावली तैयार कर अशोक कुमार से 9 लाख रुपए जमा करवा उसे पट्टा जारी करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी। जबकि राज्य सरकार द्वारा विगत 11 नवंबर 2012 को जारी आदेशों के अनुसार पालिका द्वारा उन्हीं भूखंडों का नियमन किया जाना था। इस मामले में गांधी ने उक्त अधिकारियों पर राज्य सरकार को सवा करोड़ रुपए के राजस्व की हानि करने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों की जांच कर रहे जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मंगलाराम ने बताया कि दोनों प्रकरणों से जुड़े रिकॉर्ड की मांग नगरपालिका से की गई है। रिकार्ड मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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