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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो जनों को दस साल कैद

नाबालिग लड़की से साढ़े पांच साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो जनों को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (संख्या 2) ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार अमरपुरा की पीडि़ता के भाई ने एक अप्रैल 2008 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था कि 20 मार्च 2008 की रात को अमरपुरा ढाणी के राजपाल पुत्र लेखराम बावरी ने उसकी नाबालिग बहन को घर से बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और आईटीआई बस्ती हनुमानगढ़ जंक्शन के राजू उर्फ रामनिवास एवं एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आईपीसी की सामूहिक दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयपाल झोरड़ ने पैरवी करते हुए आरोपियों को सख्त सजा का आग्रह किया। न्यायालय ने राजपाल व राजू उर्फ रामनिवास दोनों को दुष्कर्म के दोष में दस साल के कठोर कारावास तथा अपहरण मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में तीसरा आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। 

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