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बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर भरना होगा अधिक जुर्माना

जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बारे में नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक उपभोक्ताओं से बिजली चोरी करते पकड़े जाने के बाद कंपाउंड राशि के साथ अब सिविल लाइबिलिटी चार्ज भी वसूला जाएगा। डिस्कॉम अधिकारियों का मानना है कि इससे बिजली चोरी के मामलों में कमी आएगी। 
घरेलू श्रेणी के कनेक्शन में बिजली चोरी पर प्रति किलोवॉट के हिसाब से 2 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाता था। अब घरेलू श्रेणी पर करीब 12 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन पर 3 हजार रुपए वसूला जाता था, जो अब करीब 32 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार कृषि कनेक्शन व स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में भी बिजली चोरी पकड़े जाने पर अधिक जुर्माना देना होगा। 
नए आदेशों से पहले डिस्कॉम अधिकारी और विजिलेंस टीम बिजली चोरी के छोटे मोटे मामलों में जुर्माना राशि वसूल करके काम चला लेते थे। मगर अब बिजली चोरी पकड़े जाने पर मौके पर चालान भी किया जाएगा। ऐसे में बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। 

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