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सड़कों के लिए देनी होगी 3 साल की गारंटी

नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्र में बनने वाली सड़कों के लिए अब ठेकेदारों को तीन साल की गारंटी देनी होगी। इस दौरान अगर सड़क टूटती है तो संबंधित ठेकेदार को उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। सड़क के देखभाल की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पर रहेगी।
गारंटी के तौर पर ठेकेदार का 25 प्रतिशत भुगतान रोका जाएगा |  इस आशय के आदेश कलेक्टर सुबीर कुमार ने जारी किए।

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