कोर्ट ने फिर मांगा पीलीबंगा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (संख्या एक) शिवदयालसिंह शेखावत ने महिला के साथ दुष्कर्म के एक मामले में गवाह को सही से तामील नहीं करवाने को लेकर पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रकरण के अनुसार पीलीबंगा के तत्कालीन थाना प्रभारी रामेश्वर सहारण को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया था लेकिन पीलीबंगा पुलिस ने इसकी तामील सही से नहीं करवाई। इस पर कोर्ट ने वर्तमान थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने इसकी एक-एक प्रति एडीशनल पीपी के पास भी भिजवाने के लिए कहा। गौरतलब है कि कोर्ट ने कुछ दिन पहले भी पीलीबंगा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांग चुकी है।
यह है मामला
पीडि़ता ने 3 सितंबर 2010 को पीलीबंगा पुलिस थाना में वकील खां व सीमा के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी रामेश्वर सहारण कर रहे थे लेकिन उनका तबादला जयपुर हो गया। इस मामले में गवाही देने के लिए सहारण को कोर्ट में आना है लेकिन सम्मन जारी करने के बाद भी सहारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे है। इससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
कोर्ट ने मांगा है स्पष्टीकरण
"जमानती वारंट की तामील सही से नहीं करवाने को लेकर कोर्ट ने पीलीबंगा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। " एडवोकेट दिनेश दाधीच, अपर लोक अभियोजक हनुमानगढ़.
यह है मामला
पीडि़ता ने 3 सितंबर 2010 को पीलीबंगा पुलिस थाना में वकील खां व सीमा के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी रामेश्वर सहारण कर रहे थे लेकिन उनका तबादला जयपुर हो गया। इस मामले में गवाही देने के लिए सहारण को कोर्ट में आना है लेकिन सम्मन जारी करने के बाद भी सहारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे है। इससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
कोर्ट ने मांगा है स्पष्टीकरण
"जमानती वारंट की तामील सही से नहीं करवाने को लेकर कोर्ट ने पीलीबंगा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। " एडवोकेट दिनेश दाधीच, अपर लोक अभियोजक हनुमानगढ़.
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