अतिक्रमण हटाने के आदेश फिर जारी
पीलीबंगा | नगरपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए ं आम रास्तों, सड़कों व गलियों में से अतिक्रमण हटा लेने के आदेश एक बार पुन: जारी किए हैं। अधिशासी अधिकारी संतलाल मक्कड़ ने बताया कि पूर्व में चिह्नित 1532 अतिक्रमणों में से कुछ अतिक्रमण हटाए जाने शेष हैं। इसके लिए 7 दिवस का समय दिया गया है। नहीं हटाने पर पालिका सख्त कदम उठाएगी। वहीं नागरिकों का आरोप है कि पालिका प्रशासन किसी एक सिरे से अतिक्रमण न हटाकर बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। अभियान के तहत खरलियां रोड पर स्थित 77 दुकानों को हटा दिया गया परंतु उसी स्थान पर फल सब्जी विक्रेताओं का कब्जा फिर से जमने लगा है। वहीं शेष अतिक्रमण को हटाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में लगभग 85 घर पूरी तरह से टूट जाएंगे। यहां उल्लेखनीय यह है कि पूर्व में तोड़ी गई 77 दुकानों के दुकानदारों को आज तक पालिका प्रशासन दुकानें देने में असमर्थ रही है तो ऐसे में इन बेघर परिवारों का पुनर्वास हो पाएगा यह सवाल अब भी खड़ा है।
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