Header Ads

test

चालक कम परिचालक को दी जाए नियमित वेतन शृंखला


राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम में विगत करीब 42 वर्षों से अनुबंध पर चालक कम परिचालक के पद पर कार्य कर रहे एक कर्मचारी को उच्च न्यायालय, जोधपुर ने नियमित वेतन शृंखला देने के आदेश निगम को दिए हैं। 
जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 2 के निवासी नंदलाल को वर्ष 2005 में निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर चालक कम परिचालक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। विज्ञप्ति में निगम ने सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नियमित वेतन शृंखला में पदस्थापित करने की सूचना जारी की थी। परंतु नंदलाल को 42 वर्षों की सेवा के बावजूद निगम द्वारा नियमित वेतन शृंखला में पदस्थापित नहीं किए जाने पर नंदलाल ने निगम के विरुद्ध उच्च न्यायालय, जोधपुर में अधिवक्ता हमीर सिंह सिद्धू बलतेज सिंह संधू के मार्फत एक याचिका दायर की, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अरुण भंसाली ने दो माह की अवधि में विज्ञप्ति में दी गई शर्त के मुताबिक नंदलाल को नियमित वेतन शृंखला में पदस्थापित करने बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश निगम को दिए। 
अभ्यर्थी के अनुभव अंकों को शामिल कर नई चयन सूची तैयार करने के आदेश 

No comments