रेलवे में फर्क नहीं, हवाई सफर 10% तक सस्ता; लग्जरी रेस्तरां में खाना 17% तक महंगा होगा
जीएसटीकाउंसिल ने शुक्रवार को ज्यादातर सेवाओं के लिए भी टैक्स दरें तय कर दीं। वस्तुओं की तर्ज पर इन्हें भी 5 सेगमेंट 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में बांटा गया है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की।
जीएसटी में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले जैसे ही टैक्स फ्री होंगी। रेल टिकट पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर हवाई सफर पर लगने वाले टैक्स 10% तक कम होंगे। खासकर इकोनोमी क्लास में। वहीं लग्जरी रेस्तरां में खाना 17% महंगा होगा। वैसे सोना, सिगरेट, बीड़ी, टेक्सटाइल, फुटवियर और बायो डीजल जैसी 6 वस्तुओं और कुछ सेवाओं की टैक्स दरें तय नहीं हो पाई हैं। इसके लिए 3 जून को दिल्ली में फिर बैठक होगी। नई टैक्स दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
टेलीकॉम, बैंक, बीमा फाइनेंशियल सर्विसेज 3% तक महंगी हो सकती है टेलीकॉम,बीमा, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज पर अभी 15% सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी में इन पर 18% टैक्स लगेगा। {यानी3% ज्यादा टैक्स लगेगा।
सिनेमाटिकट, रेसिंग, बेटिंग
अभीसिनेमा टिकट पर 20% राज्य का एंटरटेनमेंट या लग्जरी टैक्स लगता है। ज्यादातर राज्यों में इस पर सर्विस टैक्स नहीं है। जहां एंटरटेनमेंट टैक्स 28% से ज्यादा है, वहां तो सस्ते हो सकते हैं। लेकिन जहां इससे कम है, वहां टिकट महंगे होंगे।
इकोनॉमी क्लास के लिए 5% टैक्स। {यानी 10%की बचत।
बिजनेसक्लॉस के लिए 12% टैक्स। {यानी 3%की बचत।
जीएसटी में इन पर 18% टैक्स लगेगा।
{यानी टैक्सरेट 3% बढ़ जाएगा।
इन सर्विसेज को 5% वाले स्लैब में रख गया है। {यानी1% कम।
इन पर अब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। {यानीबदलाव नहीं।
}नॉन-एसीट्रेन टिकट पर जीएसटी में भी टैक्स नहीं।
1000 रुपए से कम किराए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
1000-2500रुपए के कमरों पर।
2500 से 5000 रु. तक के कमरों पर। 5000 रु. से अधिक के कमरे पर।
जीएसटी में
नॉन-एसीरेस्तरां में फूड बिल पर 12% टैक्स लगेगा। {यानी 1%ज्यादा।
शराबलाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में 18% टैक्स। {यानी 7%ज्यादा।
लग्जरीरेस्तरां पर 28% टैक्स रेट लागू होगा। {यानी 17%ज्यादा।
जीएसटी में
इसेकम रखा गया है। क्योंकि इसका मुख्य इनपुट पेट्रोल-डीजल जीएसटी से बाहर है। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
अभी इकोनॉमी और बिजनेस क्लास दोनों के लिए एक जैसा 15% टैक्स लगता है। लेकिन जीएसटी में इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है।
अभी 15% लगता है। हालांकि टूर बिल में कुछ चीजों पर इस टैक्स से छूट मिली हुई है।
ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर पर अभी 6% टैक्स लगता है।
मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक और हज यात्राओं पर टैक्स नहीं लगता है।
}नॉन-एसी ट्रेन टिकट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
अभी 3,000 रुपए तक किराए पर कोई टैक्स नहीं। इससे ज्यादा रूम रेंट पर राज्य का 10% लक्जरी टैक्स लगता है। यानी होटल के कमरे महंगे हो जाएंगे। अभी केंद्र का कोई टैक्स नहीं लगता
मौजूदा टैक्स
फूडबिल के 40% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। इसे पूरे बिल के हिसाब से जोड़ेंगे तो यह 6% होता है। अभी वैट पूरे बिल पर 5% लगता है। दोनों को जोड़कर खाने पर कुल टैक्स 11% लगता है। जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है।
मौजूदा टैक्स
अभी70% अबेटमेंट है। यानी 30% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। यह बिल का 4.5% बनता है।
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