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नहीं रोक सकते रसोई गैस सप्लाई

रसोई गैस के लिए केवाईसी (नो योर कंज्यूमर) फार्म जमा करवाने को लेकर उपभोक्ताओं में बेचैनी और परेशानी है। आरोप है कि गैस एजेंसियां 'केवाईसी' में छोटी-छोटी कमियां निकाल कर उनके फार्म जमा नहीं कर रही हैं। इससे उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उपभोक्ताओं के मुताबिक वे कई दिनों से गैस एजेंसियों में केवाईसी फार्म जमा करवाने के लिए जा रहे है लेकिन उनके फार्म जमा नहीं किए जा रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक उनसे राशन कार्ड की फोटो कॉपी मांग रहे हैं। जबकि उसका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। उन्होंने इसके स्थान पर पेन कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी लगाई है। इन उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियां फार्म जमा नहीं होने पर गैस सप्लाई बंद करने की चेतावनी दे रही है। उधर गैस एजेंसी संचालक भी मानते हैं कि फार्म के साथ पूरे दस्तावेज नहीं होने के कारण वे इन्हें नहीं ले रहे हैं। 

रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केवाईसी फार्म जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं की सप्लाई नहीं रोक सकते। एडवोकेट रविंद्र जौल का कहना है कि गैस एजेंसी अगर किसी उपभोक्ता की बिना वजह गैस सप्लाई बंद करती है तो यह उनकी सेवाओं में कमी मानी जाएगी, जो नियमानुसार गलत है। अगर किसी उपभोक्ता के साथ ऐसा होता है तो वह उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकता है। 

नियम यह है कि उपभोक्ताओं का केवाईसी फार्म के साथ एक पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। जिनके पास राशनकार्ड नहीं है वह फोटो पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी लगा सकते हैं लेकिन गैस एजेंसियां सिर्फ राशनकार्ड की फोटो कॉपी लगाने पर ही अड़ी हुई है। 

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