बालवाहिनी चालक को 7 साल कैद स्कूल संचालक को 5 हजार जुर्माना
गोलूवाला में चार साल
पहले बालवाहिनी व ट्रोले की टक्कर
में 12 विद्यार्थियों की हुई मौत के
मामले में कोर्ट ने सोमवार को
बालवाहिनी चालक हंसराज पुत्र
रामपाल सुथार निवासी सूरांवाली
को दोषी मानते हुए सात साल के
कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही बीस हजार रुपए का जुर्माना
भी लगाया है। जबकि सरस्वती
माडर्न उमा विद्यालय के संचालक
मदन गोपाल पुत्र अमृतलाल शर्मा
पर मोटरयान अधिनियम के तहत
5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह फैसला एडीजे (संख्या दो)
सत्यपाल वर्मा ने सुनाया। अपर लोक
अभियोजक सुमन झोरड़ ने बताया
कि 30 जुलाई 2013 को गोलूवाला
पुलिस थाना में बालवाहिनी चालक
हंसराज पुत्र रामपाल सुथार व स्कूल
संचालक मदन गोपाल शर्मा के
खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जांच
के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ
कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट
ने बालवाहिनी चालक हंसराज
को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते
हुए सात साल के कठोर कारावास
की सजा सुनाई है, जबकि स्कूल
संचालक मदन गोपाल शर्मा को
मोटरवाहन अधिनियम की धारा
66/192 के तहत 5000 रुपए का
जुर्माना लगाया है।
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